राजस्थान राज्य सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया है। इस तरह से हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो सामान्य महिला उद्यमी हैं इनको 50 लाख रुपए का ऋण लेने पर 25% यानी कि 12.5 लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलता है।
जबकि जो महिलाएं विधवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर हिंसा पीड़ित हैं इन सबको योजना के तहत 30% तक की सब्सिडी का फायदा दिया जाता है। इस प्रकार से इन सबको 15 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप राजस्थान राज्य की निवासी हैं और एक उद्यमी हैं तो आपको इस योजना के तहत जरूर लाभ लेना चाहिए।
परंतु अगर आपको इस योजना के बारे में नहीं पता तो इसके लिए आप हमारा आज का यह पोस्ट पूरा पढ़ सकते हैं। आज हम आपको नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। इस तरह से आपको हम इस योजना के अंतर्गत लोन की सब्सिडी राशि, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि से संबंधित कई प्रकार की जानकारी बताएंगे।
Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana
राजस्थान सरकार यह चाहती है कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और इसलिए सरकार उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। जानकारी के लिए बता दें कि नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई महिला इस योजना का लाभ लेकर अपना कोई छोटा कारोबार या कंपनी को शुरू करती है तो तब सरकार से 15 लाख रुपए तक का अनुदान मिलता है।
तो इस तरह से नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को कारोबार आरंभ करने के लिए 50 लाख का लोन दिया जा रहा है।
इस प्रकार से लोन की राशि पर महिलाओं को 25% से लेकर 30% तक सब्सिडी का फायदा भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर तब सब्सिडी का फायदा अधिकतम 15 लाख रुपए का आपको मिलेगा।
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी
राजस्थान में आरंभ की गई नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से महिलाओं को इनकी श्रेणी के अनुसार सब्सिडी का फायदा दिया जाता है। इस तरह से हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो महिलाएं सामान्य वर्ग से संबंध रखती हैं इन सबको 50 लाख का कर्ज लेने पर 25% सब्सिडी दी जाती है। तो इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को 12 लाख 50000 रुपए की सब्सिडी का लाभ राजस्थान सरकार से मिलता है।
इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के द्वारा हिंसा पीड़ित, दिव्यांग, विधवा और एससी व एसटी श्रेणी की महिलाओं को 30% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से कुल अधिकतम सब्सिडी 15 लाख रुपए तक की प्राप्त होगी।
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया साल 2029 तक
यहां सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा साल 2019 में 18 दिसंबर को शुरू किया गया था। तब से लगातार इस योजना के तहत राज्य की बड़ी संख्या में महिलाएं फायदा ले चुकी हैं।
यहां पर आपको हम यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि जब से यह योजना शुरू की गई है तब से वर्ष 2024 तक इसमें काफी सुधार किए गए हैं। इस प्रकार से हर गुजरते दिन यह योजना पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर बनती जा रही है। इसके अलावा इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है अब साल 2029 तक इसे आगे विस्तारित कर दिया गया है।
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना से कितनी महिलाओं को मिला फायदा
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अगर हम देखें तो अब तक योजना के द्वारा तकरीबन 38 हजार से भी अधिक महिलाओं ने अपने आवेदन पत्र जमा किए हैं। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि अब तक लगभग 4000 आवेदक महिलाओं को लोन और साथ में सब्सिडी की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
इस तरह से हम आपको बता दें कि साल 24 तक तकरीबन 14 सौ से भी ज्यादा राजस्थान की महिलाओं ने सीधे तौर पर फायदा लिया है। मौजूदा समय में भी नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन जमा करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है और सैकड़ो महिलाएं हर माह अपने आवेदन जमा कर रही हैं।
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए अगर आपको लाभ लेना है तो ऐसे में आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी हैं :-
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र अगर महिला आरक्षित वर्ग की है
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक विवरण
- कारोबार की परियोजना रिपोर्ट
- कंपनी पंजीकरण नंबर अगर उपलब्ध है
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 150 करोड़ रुपए की धनराशि हुई जारी
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना निसंदेह राज्य की महिलाओं के लिए एक काफी बड़ा सुनहरा मौका लेकर आई है। इस प्रकार से जो महिलाएं इस योजना के तहत लोन लेकर काम शुरू करती हैं तो इन्हें 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार से प्राप्त होती है।
यहां आपको हम यह भी बता दें कि महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने राज्य में रोजगार को ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार ने यह नई शुरुआत की है। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि ऐसा करके राजस्थान सरकार समाज में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम बनाना चाहती है।
इस प्रकार से योजना को साल 2029 तक चालू रखा जाएगा जिसकी वजह से हजारों लाखों महिलाएं लाभ ले सकती हैं। दरअसल राजस्थान सरकार यही चाहती है कि जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए।
इसके साथ ही हम आपको यह भी बताते चलें कि कुछ ताजा आंकड़ों के अनुसार यह बात भी सामने आई है कि इस योजना के लिए 150 करोड रुपए का सरकार ने लोन प्रदान किया है। तो देखा जाए तो महिलाओं के लिए यह योजना आगे चलकर और भी ज्यादा लाभदायक साबित होगी।
नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
राजस्थान की जो ऐसी महिलाएं अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो ऐसे में आप नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का फायदा लेने के लिए निम्नलिखित तरीके से अपना आवेदन जमा कर सकती हैं:-
- सर्वप्रथम आपको इस योजना की संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है।
- यहां पर अब आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी को बना लेना है।
- इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या और साथ में ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी।
- एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद फिर आपको नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना लिंक ढूंढ कर क्लिक करना है।
- आगे फिर आपके सामने जो आवेदन फार्म आएगा इसमें प्रत्येक पूछी गई जानकारी को लिखना है।
- इस प्रकार से आवेदन पत्र में आपको कंपनी का सारा विवरण, कारोबार की प्रकृति, अनुमानित लागत एवं बैंक विवरण इत्यादि को दर्ज कर देना है।
- आगे फिर आपको अपने सभी अहम दस्तावेज अपलोड कर देने के बाद आवेदन जमा करना है।
- इसके बाद फिर आपके आवेदन को संबंधित विभाग के द्वारा चेक किया जाएगा और आपको फिर लोन मिल जाएगा।











