अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं वे सभी स्वयं का वाहन खरीद पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में बिहार राज्य सरकार के द्वारा लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम ग्राम परिवहन योजना 2025 है।
ग्राम परिवहन योजना को बिहार परिवहन निगम के द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति वाहन खरीदने में असमर्थ है परंतु वे तीन पहिए से बड़ा तक का वाहन खरीदने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए सरकारी सब्सिडी प्रदान करवाई जाती है।
सरकारी अनुदान के आधार पर ऐसे व्यक्ति बहुत ही आसानी के साथ वाहन खरीद सकते हैं और अपने लिए सुविधा स्थापित कर सकते हैं। बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा इस योजना में विशेष प्रकार के पात्रता मापदंडों को भी सुनिश्चित किया गया है।
जो व्यक्ति योजना में निर्धारित किए गए सभी प्रकार के पात्रता मापदंडों और नियमों का पालन करते हैं केवल उन्हीं के लिए ही वाहन खरीदने हेतु सरकारी तौर पर सब्सिडी प्रदान करवाई जाती है। आईए आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से ग्राम परिवहन योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं।
Gram Parivahan Yojana
ग्राम परिवहन योजना लोगों के लिए कई प्रकार से कल्याणकारी होने वाली है जिसके लिए राज्य सरकार के द्वारा काफी संशोधित तरीके से जारी किया गया है। बताते चले कि यह योजना बिल्कुल ही फ्री है जिसमें आवेदन संबंधी कार्य प्रक्रिया से लेकर कहीं भी कोई शुल्क नहीं लगेगा।
इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप आरक्षित श्रेणी यो के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार जैसे ओबीसी ,अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वाले उम्मीदवारों के लिए लाभ दिया जा रहा है। आरक्षित वर्ग के लिए यह योजना बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है।
ग्राम परिवहन योजना के पात्रता मापदंड
ग्राम परिवहन योजना के पात्रता मापदंड में निम्न प्रकार से हैं:-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य के लोगों के लिए ही पात्रता दी गई है।
- आवेदकों व्यक्ति की आयु 21 वर्ष या फिर उसके ऊपर की ही होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति आरक्षित श्रेणियां से ही ताल्लुक रखता हो।
- उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर या फिर मध्यम वर्ग की होना जरूरी है।
- अगर आवेदक के पास किसी प्रकार की सरकारी नौकरी या फिर पहले से कोई वाहन है तो वह योजना में लाभ नहीं ले सकेंगे।
ग्राम परिवहन योजना में इतनी मिलेगी सब्सिडी
बिहार परिवहन निगम तथा राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस योजना में वाहन खरीदने के लिए आवेदन करते हैं उन सभी के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान करवाई जाएगी अर्थात उसके लिए आधी लागत तक का प्रबंध इस योजना से हो सकता है।
ग्राम परिवहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
ग्राम परिवहन योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक होते हैं:-
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- समग्र आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर इत्यादि।
ग्राम परिवहन योजना के लाभ
ग्राम परिवहन योजना के कुछ विशेष फायदे निम्न प्रकार से हैं:-
- ग्राम परिवहन योजना में वाहन खरीदने के लिए आधी लागत तक का प्रबंध किया जाता है।
- इस योजना की मदद से अब कोई भी व्यक्ति आसानी से वाहन खरीद सकते हैं।
- अपनी इच्छा अनुसार वाहन खरीद लेने से उन सभी के लिए काफी सुविधा हो सकेंगी।
- योजना की सब्सिडी के आधार पर बाद वाहन खरीदने से बेरोजगार संबंधित विकल्प भी स्थापित कर सकेंगे।
इन वाहनों के लिए मिलेगी सब्सिडी
ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 3 पहिया से लेकर अधिकतम 10 पहिया वाहन खरीदने के लिए तक सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान करवाई जा रही है अर्थात आवेदन करने वाला उम्मीदवार ऑटो रिक्शा से लेकर कार ,बस, ट्रक इत्यादि अन्य प्रकार के वाहन खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं और आसानी से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने के लिए प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:-
- आवेदन के लिए बिहार राज्य के परिवहन निगम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आगे जाते हुए आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की लिंक मिल जाएगी उसे सेलेक्ट करना होगा।
- इसके बाद आपको अप्लाई वाला ऑप्शन मिलेगा उसे सेलेक्ट करते हुए आगे पहुंचे।
- आगे पहुंचते हुए आपके लिए मांगी गई सभी प्रकार की जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- डिटेल भर जाने के बाद सबमिट करना होगा जिसके बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- अब आगे जाएं और आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हुए फॉर्म तक पहुंचे।
- ऑनलाइन फॉर्म में उम्मीदवार की पूरी जानकारी को भरना अनिवार्य होगा।
- फॉर्म भर जाता है तो मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें और सबमिट कर दें।
- इस प्रकार से ग्राम परिवहन योजना में आवेदन कंप्लीट हो जाएगा।











